नेताजी के दबाव में ढाई महीने चुप रहे अफसर, अब नौ लीजधारकों पर लगाई 10 करोड़ की पैनल्टी

भरतपुर. करीब ढ़ाई महीने गुजरने के बाद खनिज विभाग ने आखिर मान ही लिया कि पहाड़ी के गांव धौलेट में अवैध खनन लंबे समय से चल रहा था। इसमें 10 लीजधारकों पर 10 करोड़ 35 लाख 21 हजार 755 रुपए की पैनल्टी लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि नौ अक्टूबर को धौलेट में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। खनिज विभाग पर भी आरोप लगाते हुए एक पक्ष ने खान मंत्री से शिकायत की थी, जबकि खनिज विभाग के अधिकारियों का आरोप था कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए यह सबकुछ किया जा रहा है। इसमें कुछ रसूखदार भी शामिल हैं। ऐसे में विभाग ने पहाड़ी थाने में दर्ज रिपोर्ट में खननमाफियाओं के नाम का उल्लेख नहीं किया था। राजस्थान पत्रिका ने इस मामले को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। तब जाकर खनिज विभाग ने यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2020 को पहाड़ी के गांव धौलेट में उच्चधिकारियोंके निर्देश पर जांच कराई गई। पट्टाधारियों को 10 नवंबर को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद अवैध खनन की गणना के अनुसार राशि वसूली के लिए मंगलवार को मांग कायम करते हुए पैनल्टी लगाई गई है। इसमें खनन पट्टा संख्या 300/2002 में अभिषेक तंवर पर 55 लाख 76 हजार रुपए, 387/2005 में कपिल जैन पर एक करोड़ 74 लाख 800 रुपए, 390/2005 में राजेश बंसल पर एक करोड़ 40 लाख 1954 रुपए, 392/2005 में ब्रजलाल पर एक करोड़ 40 लाख 1954 रुपए, 180/2003 में अली मोहम्मद पर 50 लाख 98 हजार 938 रुपए, 389/2005 में गौरव बंसल पर 72 लाख 81 हजार 800 रुपए, 393/2005 में प्रदीप कुमार पर छह करोड़ 28 लाख 62 हजार 500 रुपए, 176/2003 में फजरुद्दीन/ताहिर पर 60 लाख 79 हजार 813 रुपए, 388/2005 व 176/2003 में फजरुद्दीन/ताहिर पर 37 लाख 44 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई गई है। निर्धारित अवधि में यह पैनल्टी राशि जमा नहीं कराने पर लीज निरस्त करने के साथ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का भी प्रावधान है। हालांकि पैनल्टी लगाने में देरी के पीछे भी रसूख का दबाव छिपा हुआ है। चूंकि कुछ खननमाफिया गिरोह की ओर से पैनल्टी नहीं लगाने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था।

यह था प्रकरण

नौ अक्टूबर को पुलिस, खनिज विभाग के संयुक्त निर्देशन में हुई कार्रवाई में सामने आया था कि धौलेट के पहाड़ में करीब दो सौ मीटर की एक अवैध लीज हरियाणा के एक व्यक्ति को ठेके पर दे रखी है। इसमें कार्यवाही के दौरान पांच पोकलेन मशीन खनन करती पाई गई। इनमें से दो मशीनों को रसूख के दबाव में छोड़ दिया गया। दूसरी खान में दो मशीन अवैध खनन करती बरामद की गई। इसी तरह से नांगल के खसरा नम्बर 162 में लीजों के बीच में खाली स्थानों पर खनन करती एक पोकलेन मशीन को जप्त कर लाया गया था। इसका मुकदमा खनिज विभाग के कार्यदेशक वीरेन्द्र सिंह ने दर्ज कराया था। इसमें धौलेट के पहाड़ में पुराने अवैध खनन पिट अनियमित कर ताजा खनन होता पाया गया था। इसमें पांच मशीनों के खिलाफ खनिज विभाग के सर्वेयर मनमोहन सिंह ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।


-धौलेट में नौ खनन पट्टाधारियों की ओर से अवैध खनन किया जाना पाया गया। कारण बताओ नोटिस का भी उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया। ऐसे में पैनल्टी लगा दी गई है। एमनेस्टी स्कीम के तहत 232 प्रकरणों में से 122 प्रकरणों का निस्तारण कर 138.24 लाख रुपए की वसूली की गई है।

तेजपाल गुप्ता
खनि अभियंता
खान एवं भू विज्ञान विभाग



source https://www.patrika.com/bharatpur-news/now-10-crore-penalty-imposed-on-nine-leaseholders-6593105/

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